मोहाली 13 Nov 2025 : जीरकपुर थाने में 13 जून 2022 को एक मामला दर्ज करवाया गया, जिसके अनुसार जीरकपुर निवासी अभिषेक शर्मा (30) ने अपने पांच महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, इस मामले में अब जिला सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की मोहाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी अभिषेक शर्मा मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाले है, जबकि वो जीरकपुर के पेंटा होम्स में किराए के फ्लैट में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिषेक का अपनी पत्नी निकिता के साथ किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हुआ, जिसके बाद अभिषेक ने अपने पांच महीने के बेटे सार्थक की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मासूम बच्चे की हत्या के बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, मगर सफल न हो सका।
पुलिस ने जांच के दौरान फ्लैट से खून से सनी चादरें, चप्पलें और हत्या में इस्तेमाल किया गया ब्लेड बरामद किया। 4 नवंबर 2025 को अभिषेक को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ में जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास सुनाया। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर निर्मल सिंह के नेतृत्व में की गई थी।
अदालत ने आगे यह भी कहा कि आरोपी द्वारा पहले ही काटी जा चुकी अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा और अपील की अवधि समाप्त होने के बाद मामले की संपत्ति का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। फैसले के बाद अभिषेक शर्मा को पटियाला सेंट्रल जेल भेजने के आदेश जारी किए गए।

