Madhumakhi Palan Yojana 2025-26: शहद उत्पादन पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Madhumakhi Palan Yojana
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Madhumakhi Palan Yojana 2025: बिहार सरकार ने किसानों और ग्रामीण युवाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है। कम निवेश और बेहतर मुनाफे की संभावना वाले इस कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल शहद उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मधुमक्खियों द्वारा परागण के कारण फसलों की पैदावार में भी इजाफा होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह योजना क्या है, किन्हें लाभ मिलेगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।

पूरे बिहार में लागू होगी योजना

मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम बिहार के सभी 38 जिलों में लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्यभर में शहद उत्पादन को बढ़ाना और किसानों को खेती के साथ एक अतिरिक्त आय स्रोत उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

किन उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मधुमक्खी पालकों को आवश्यक उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं—

  • मधुमक्खी बक्सा (Bee Box)

  • मधुमक्खी छत्ता (Bee Hive)

  • मधु निष्कासन यंत्र (Honey Extractor Machine)

  • दो फूड ग्रेड कंटेनर

इन सभी घटकों पर सरकार आधी लागत वहन करेगी, जिससे शुरुआती खर्च काफी कम हो जाएगा।

सब्सिडी की राशि कितनी होगी

योजना के तहत मधुमक्खी बक्से की यूनिट लागत 4,000 रुपये तय की गई है, जिसमें से 2,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह, छत्ते की लागत 2,000 रुपये है, जिस पर 1,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। वहीं, मधु निष्कासन यंत्र और कंटेनरों की कुल लागत 20,000 रुपये है, जिस पर 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

मधुमक्खी बक्से में क्या-क्या होगा

प्रत्येक मधुमक्खी बक्से में ब्रुड चैंबर, क्वीन एक्सक्लूडर, इनर कवर, हनी चैंबर, टॉप कवर, स्टैंड और 8 फ्रेम शामिल होंगे, ताकि लाभुक को पूरी तरह से तैयार यूनिट मिल सके।

चयन प्रक्रिया और पात्रता

इस योजना में लाभुकों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह OTP आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
योजना का लाभ केवल नए मधुमक्खी पालक ही ले सकेंगे। जिन किसानों ने पिछले तीन वर्षों में उद्यान निदेशालय की किसी मधुमक्खी पालन योजना का लाभ लिया है, वे इसके पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक लाभुक को न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 मधुमक्खी बक्से दिए जाएंगे।

आवेदन कैसे करें

प्रशिक्षित किसान और युवा बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर “मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम” के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सही जानकारी भरने और OTP सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा।