Khet Talab Yojana: मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही खेत-तालाब योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेतों में तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे मत्स्य पालन के साथ खेती से अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं।
खेत-तालाब योजना क्या है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें बहुआयामी कृषि गतिविधियों से जोड़ना है। योजना के तहत एक हेक्टेयर भूमि में तालाब निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तालाब बनने के बाद किसान वर्षा जल संग्रहित कर सकते हैं, सिंचाई की समस्याओं से राहत पा सकते हैं और मत्स्य पालन करके आय बढ़ा सकते हैं।
विशेष लाभ: अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
खेत-तालाब योजना में 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। शेष राशि ऋण या स्वयं के योगदान के रूप में होती है। इससे किसानों को कम लागत में तालाब निर्माण की सुविधा मिलती है और आर्थिक बोझ कम होता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
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आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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आवेदक के पास लगभग 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
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भूमि का वैध दस्तावेज आवेदक के नाम पर होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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बैंक पासबुक की कॉपी
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समग्र आईडी
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जाति प्रमाण पत्र (एसटी)
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भूमि से संबंधित दस्तावेज
आवेदन कैसे करें?
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सबसे पहले मत्स्य विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
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वहां जाकर खेत-तालाब योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
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फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
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आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
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विभाग द्वारा जांच के बाद पात्र किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

