Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान – चरण 3) के सभी प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से हटा दिए हैं। हालांकि, GRAP-1 और GRAP-2 के प्रावधान अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 327 दर्ज किया गया। यह स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में इसमें उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसी सुधार को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 11 नवंबर को लागू किए गए GRAP-3 चरण के प्रतिबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में GRAP-3 के सभी निर्देश वापस ले लिए गए हैं और केवल GRAP-2 के दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। इसके साथ ही, दफ्तरों में लागू 50 प्रतिशत ‘वर्क फ्रॉम होम’ की व्यवस्था और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी समाप्त कर दिया गया है। आगे से सभी व्यवस्थाएं GRAP-2 के अनुसार संचालित की जाएंगी।
सिरसा ने राजधानीवासियों से यह भी कहा कि CAQM के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली में अब सामान्य गतिविधियाँ GRAP-2 के निर्देशों के अनुरूप चलेंगी, और प्रतिबंधों में आई ढील से लोगों को राहत मिलेगी।
मैं सभी दिल्लीवासियों को सूचित करना चाहता हूँ कि CAQM के आदेश अनुसार दिल्ली में अब GRAP-3 की पाबंदियाँ हटा दी गई हैं और राजधानी में GRAP-2 लागू है।
इसी के तहत दफ़्तरों में 50% Work From Home की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया… pic.twitter.com/dNhm6hxXUy
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 26, 2025

