पंजाब : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने 12 मई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट – 2023 की धारा 163 के तहत जिले में सूचीबद्ध क्षेत्रों से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यदि विशेष परिस्थितियों में इन वृक्षों को काटना आवश्यक हो, तो वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।
इस संदर्भ में वन विभाग उसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट-1900 की धारा 4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट जारी करने के लिए अपनाई जाती है। यदि डीलिस्टेड क्षेत्र के अलावा जिले के किसी अन्य स्थान पर इन वृक्षों को काटने की आवश्यकता हो, तो संबंधित व्यक्ति को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इसके अलावा, इन बड़े वृक्षों पर वन्यजीवों और पक्षियों का बसेरा होता है। इन पेड़ों की कटाई से न केवल पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि पक्षियों के आवास स्थलों को भी क्षति पहुंचती है, जिससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए इनकी कटाई पर रोक आवश्यक है।