नई दिल्ली : सोमवार को स्पष्ट करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने निलंबित या मार्शल के जरिए बाहर किए गए किसी भी विधायक को विधानसभा परिसर पूरी तरह से खाली करने के निर्देश दिए । वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अपना तर्क देते हुए कहा कि नियमावली के तहत ये क्षेत्र निलंबन नियमों के दायरे में नहीं आते, जिससे विधायक परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते थे।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नियम 277 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन का अर्थ विधानसभा परिसर से पूर्ण निष्कासन है। उन्होंने कहा,“अब से, किसी भी विधायक को निलंबित या मार्शल के जरिए बाहर किए जाने पर उसे परिसर छोड़ना होगा।”
आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को 27 और 28 फरवरी को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोका गया था। ये विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय से भीमराव आंबेडकर की तस्वीर कथित तौर पर हटाए जाने के विरोध में हाल ही में निलंबित किए गए थे।