Jhansi news, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के दोषी युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी कि यह फैसला विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने सुनाया। अदालत ने आरोपी अमित घोष (28) को दोषी करार दिया। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह घटना 16 जनवरी 2018 की है। पीड़िता, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा थी, कोचिंग से घर लौट रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले अमित घोष ने रास्ते में उससे छेड़खानी शुरू कर दी। जब छात्रा ने विरोध किया, तो युवक ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की शिकायत अगले दिन छात्रा के पिता ने गुरसराय थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
करीब सात साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला ऐसे मामलों में न्याय की उम्मीद रखने वालों के लिए एक अहम मिसाल माना जा रहा है। Jhansi news in hindi
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