नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एक मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में माता-पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और उनकी टिप्पणियों को अनुचित करार दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं हैं और पॉपुलर होने का यह मतलब नहीं कि कोई भी किसी पर अपमानजनक टिप्पणी कर सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आप लोगों के माता-पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है।”
अदालत ने निर्देश दिया कि रणवीर इलाहबादिया बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को लेकर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसके साथ ही, कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी कर महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि रणवीर इलाहबादिया जांच में पूरा सहयोग करें। यदि जांच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो उन्हें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की छूट दी गई है।