अहमदाबाद : अहमदाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां हेलमेट न पहनने पर मात्र 500 रुपये के चालान की जगह एक व्यक्ति को 10 लाख रुपये का चालान भरना पड़ा। इस घटना ने ना केवल वित्तीय कठिनाइयाँ पैदा कीं, बल्कि कानूनी परेशानियाँ भी बढ़ा दीं।
यह मामला अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में रहने वाले कानून के छात्र अनिल हाडिया के साथ घटित हुआ। अप्रैल 2023 में शांतीपुरा सर्कल पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें हेलमेट न पहनने के कारण रोका और 500 रुपये का चालान काट दिया। पुलिस ने उनकी फोटो और लाइसेंस नंबर दर्ज कर उन्हें ऑनलाइन चालान भरने की सलाह दी। हालांकि, कुछ समय बाद अनिल इसे भूल गए और चालान का भुगतान नहीं किया।
कुछ महीनों बाद, जब अनिल अपने दोपहिया वाहन से संबंधित कार्य के लिए आरटीओ पहुंचे, तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि उनके नाम पर कुल चार चालान थे। इनमें से तीन सामान्य चालान थे, लेकिन चौथा चालान 10 लाख रुपये से अधिक का था। यह देखकर वे स्तब्ध रह गए और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। बाद में उन्हें ओढव पुलिस से कोर्ट का समन भी मिला, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। चूंकि अनिल कानून के छात्र थे और उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, इतनी बड़ी रकम चुकाना उनके लिए असंभव था।
जांच करने पर पता चला कि अनिल के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के तहत चालान जारी किया गया था। इस धारा के तहत गाड़ी के वजन की तय सीमा से अधिक होने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, जबकि अनिल का मामला सिर्फ हेलमेट न पहनने से जुड़ा था। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त एन. एन. चौधरी ने इस गलती को स्वीकार किया और कहा कि वे कोर्ट को सूचित कर इस त्रुटि को ठीक करेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह गलती किस स्तर पर हुई थी।
यह मामला सिस्टम में संभावित खामियों और ट्रैफिक चालानों की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।